Tuesday, June 25, 2013

जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण (बीआरएआई).विधेयक

जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण (बीआरएआई).विधेयक
1. इस बिल के बारे में वर्तमान प्रासंगिकता :
अप्रैल 22, 2013: महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार के खिलाफ भारी विरोध के बीच लोकसभा में बेरहम जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण (बीआरएआई).विधेयक पेश हुआ। सीपीआई (एम) के सांसद श्री बसुदेव आचार्य के कड़े विरोध के बावजूद, श्री जयपाल रेड्डी ने इस बिल को पेश किया। इससे साफ जाहिर है कि यूपीए सरकार ने न केवल जनता की आवाज को बल्कि इस विषय में कृषि संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) की विश्वसनीय रिपोर्ट को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पीएससी ने स्पष्ट तौर पर इस रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि देश में जीएम फसलों को विनियमित करने के लिए बीआरएआई विधेयक लाना भावी रास्ता नहीं है।
"अधिकांश कृषि विशेषज्ञों का सुविचारित मत है की लोकसभा में आज पेश हुए बीआरएआई विधेयक को पेश किये जाने से पहले एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए था, जो इस बिल जिसका असर पूरे राष्ट्र और हमारी आगे आने वाली अनेकों पीढि़यों पर सदियों तक रहेगा, के बारे में विधायी परामर्श करवाती।"

बीआरएआई विधेयक का समाज के विभिन्न हिस्सों एवं जनप्रतिनिधियों, सांसदों द्वारा 11वीं लोकसभा में लगातार विरोध किया जा रहा है। बीआरएआई विधेयक इसलिए विवादास्पद है क्योंकि यह भारत में जीएम फसलों के लिए एक एकल खिड़की तंत्र और देश में जीएम फसलों के विरोध गुमराह करने के लिए संप्रग सरकार द्वारा एक प्रयास है। जीएम फसलों के मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और हमारी खेती पर प्रतिकूल प्रभावों के वैज्ञानिक प्रमाण लगातार बढ़ते जा रहे
"अधिकांश कृषि विशेषज्ञों का सुविचारित मत है की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आज बीआरएआई विधेयक को पेश किये जाने लिए जिम्मेदार है। ऐसे में हम यहां पर यह बात साफ करना चाहेंगे कि इस तकनीक के प्रमोटरों को ही नियामकों का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बीआरएआई विधेयक को सूचना का अधिकार अधिनियम को ओवरराइड करता है और सार्वजनिक भागीदारी के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करता है।"

2.जीन संवर्धित (जीएम) फसलों पर किये जाने वाले प्रयोग को लेकर षुरु से ही विवाद :
बीटी बैंगन पर रोक लगाते समय तो तो पर्यावरण एवं वन मंत्री, जयराम रमेश ने कहा था कि अभी देश में एक स्वतंत्र दीर्घ कालिक जैव सुरक्षा आंकलन तकनीक का आभाव है जिससे साफ जाहिर है कि अभी देश इस तकनीक से खेलने के लिए तैयार नहीं है। कठोर बीआरएआई बिल की जगह जैव सुरक्षा संरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए।.

भारत में जीन संवर्धित (जीएम) फसलों पर किये जाने वाले प्रयोग को लेकर षुरु से ही विवाद रहा है। कुछ लोग इस तरह के प्रयोग के पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ विरोध में। इस बाबत फसलों पर केन्द्रित भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण विधेयक (बीआरएआई), 2009 को लेकर पहले भी काफी हो-हल्ला मच चुका है।

दरअसल, इस विधेयक के कुछ प्रावधान बेहद ही विवादास्पद हैं। उदाहरण के तौर पर इस विधेयक के आलोक में सूचना के अधिकार के तहत फसलों पर किये जा रहे वैज्ञानिक परीक्षण के बारे में सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती है, परीक्षण के बारे में गलत प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसके तहत दी जाने वाली सजा के कुछ प्रावधान टाडा एवं पोटा से भी ज्यादा सख्त हैं, विधेयक के अनुच्छेद 81, 86 व 87.2 के मुताबिक पूर्व के समान कानूनों के ऊपर स्वतः ही इस कानून का प्रभावषाली होना इत्यादि। उल्लेखनीय है कि बीआरएआई कोई नया कानून नहीं है। पुराने विधेयक एनबीआरए को संषोधित करके इस कानून को अमलीजामा पहनाया गया है। नये विधेयक की तरह पुराने बिल का भी जबर्दस्त विरोध किया गया था। इसके विरोध में जानकारों, वैज्ञानिकों एवं विविध सामाजिक संगठनों सहित देष के 11 राज्य थे।

3. स्वदेशी जागरण मंच ने पहले भी किया था हर जगह विरोध :
पूर्व में बीटी बैंगन को लेकर एक जबर्दस्त देषव्यापी आंदोलन हो चुका है। यह एक संवर्धित जीन वाली प्रजाति का नाम है। मूलतः इस प्रजाति के उपभोग से स्वास्थ पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर आम लोगों के मन षंका थी, जिसके कारण किसान इसकी खेती करने से परहेज कर रहे थे। यहाँ पर यह बताना समीचीन होगा कि जीन संवर्धन वाले बीजों के इस्तेमाल का दुष्परिणाम तुरंत सामने नहीं आता है। नकारात्मक प्रभाव के सामने आने में कुछ वक्त लगता है। बहरहाल, इस प्रजाति के विकास से जुड़े वैज्ञानिक आम लोगों के डर को दूर नहीं कर सके। साथ ही, इससे संबंधित अन्य प्रावधान भी किसान व जनविरोधी थे, मसलन, जीन संवर्धित फसल को पुनः बीज के रुप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण से उसकी जनन क्षमता खत्म हो जाती है।

विरोध में धरने-पदर्षन होने के बावजूद बीटी बैंगन की खेती करने के लिए सरकार द्वारा सिफारिष की गई। कालांतर में पुनः उग्र विरोध का सामना करने के कारण उसपर प्रतिबंध लगाया गया। तब जाकर पूरा मामला षांत हुआ। बीटी कपास के विरोध में भले ही व्यापक स्तर पर कोई बड़ा जनांदोलन नहीं हुआ, पर इसके दुष्परिणाम से पूरा देष अवगत है। इसका नकारात्मक प्रभाव विषेष तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में देखने को मिला है।

4. कृषि मंत्री पवार ने दुबारा खड़ा किया विवाद :
इसी क्रम में कृषि मंत्री षरद पवार ने अपने एक हालिया बयान में जीन सवंर्धित फसलों पर खेतों में किए जा रहे परीक्षण को जारी रखने की वकालत करके इस विवाद को फिर से जन्म दे दिया है। श्री पवार के इस बयान को इस लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि माकपा सांसद वासुदेव आचार्य की अगुआई वाली कृषि मामले की संसद की स्थायी समिति ने सरकार को ट्रांसजेनिक फसलों का परीक्षण तब तक प्रतिबंधित करने की सिफारिष की है, जब तक कि भारत में बेहतर निगरानी और देख-रेख की प्रणाली न विकसित हो जाए। इस समिति ने वर्ष, 2009 में बीटी बैंगन की खेती को अनुमति देने की सिफारिष की जाँच कराने के लिए भी कहा है। बावजूद इसके श्री पवार समिति की सिफारिषों से इत्तिफाक नहीं रखते हैं।

उन्होंने कहा कि जीएम फसलों पर षोध और खेतों में परीक्षण जारी रहना चाहिए। हाँ, उसकी वाणिज्यिक खेती में जरुर सतर्कता बरती जानी चाहिए। श्री पवार की राय में जीएम फसलों के परीक्षण पर प्रतिबंध के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। दूसरे षब्दों में कहा जाए तो जीएम फसलों के परीक्षण को रोकना भारतीय विज्ञान के लिए घातक होगा। इससे भारत जीएम फसल को विकसित करने वाले ब्राजील और चीन जैसे देषों से बहुत ज्यादा पिछड़ सकता है। गौरतलब है कि इस मामले में कृषि मंत्रालय की कार्रवाई रिपोर्ट संसद के आगामी सत्र में पेष की जा सकती है। फिलहाल सरकार ने बीटी कपास की वाणिज्यिक खेती की अनुमति दी है, जबकि बीटी बैंगन पर रोक है। निजी कंपनियों को कपास एवं मक्का जैसे जीएम फसलों का पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेष और गुजरात में खेतों में परीक्षण करने की अनुमति दी गई है।
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दुनिया में हो रहे विरोध के कारण:
जीएम फसलों की संकल्पना बहुत पुरानी नहीं है। सबसे पहले वर्ष, 1990 में मल्टीनेषनल कंपनी मोनसेन्टो की सहायक कंपनी कॉलजेन की अगुआई में टमाटर के जीन को परिवर्धित किया गया था। फसलों के जीन संवर्धन के पीछे तर्क है कि इससे फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में इजाफा होगा।
उल्लेखनीय है कि जानवरों के जीन का भी संवर्धन किया जा सकता है। जानवरों के जीन पर इसतरह का परीक्षण सबसे पहले सूअरों पर किया गया था, पर उसके परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे थे। परीक्षित कुछ सूअरों में आगे जाकर बांझपन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे। इसके बरक्स फसलों पर किये गये अब तक के प्रयोग को भी पूरी तरह से सफल नहीं कहा जा सकता। विष्व के अनेकानेक देषों में इस तरह के परीक्षण पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। स्वंय अमेरिका में भी इस मुद्दे पर जानकारों की एक राय नहीं है।

भले ही भारत सरकार फसलों पर किये जा रहे परीक्षण को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन स्वंय सरकार के दो मंत्रालयों (पर्यावरण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव तकनीक विभाग) के बीच इस मुद्दे को लेकर जबर्दस्त मतभेद है। जैव तकनीक विभाग फसलों पर किये जा रहे परीक्षण को सही मान रहा है, वहीं पर्यावरण मंत्रालय का मत इस मामले में भिन्न है। जैव तकनीक विभाग का कहना है कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देष में सभी का पेट भरने के लिए फसलों का जीन संवर्धन करना जरुरी है, अन्यथा आने वाले दिनों में देष की आधी आबादी भूख से मर जाएगी।

इस संदर्भ में एक गैर सरकारी संगठन ‘पैरवी’ द्वारा किये गये पड़ताल में यह पाया गया है कि फसलों का जीन संवर्धन स्वास्थ के लिए घातक है। परीक्षण में प्रयुक्त रसायनों से विविध तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। जीन सवंर्धित फसलों के उपभोग से कई तरह की बीमारियों के फैलने के मामले विभिन्न देषों में पहले ही प्रकाष में आ चुके हैं। उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के अवकाष प्राप्त न्यायधीषों के संघ ने भी फसलों के जीन संवर्धन पर गहरी चिंता जताई है। केरल सरकार का मानना है कि भारत को अगले 50 सालों तक फसलों के जीन संवर्धन से बचना चाहिए। यह बहुत जरुरी है कि किसी तकनीक को अपनाने से पहले हम उसके साइड इफेक्ट से अवगत हो जायें।

ज्ञातव्य है कि बीते दिनों मोनसेन्टो कंपनी ने ‘गोल्डन राइस’ के जीन को बेटा केरोटीन नामक रसायन की मदद से सवंर्धित करके चावल की एक नई किस्म को विकसित किया था। कहा जा रहा था कि इस नई किस्म से बच्चों में होनेवाले अंधेपन में कमी आयेगी, जबकि हुआ ठीक इसके उल्टा। इसी कंपनी के द्वारा वियतनाम में संतरे के जीन को सवंर्धित करके एक नई किस्म ‘एजेंट संतरा’ को विकसित किया गया, लेकिन उसको खाने से तकरीबन 4 लाख लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग विकलांग भी हुए। विषेषज्ञों के अनुसार उसके सेवन से कैंसर के होने की भी संभावना थी।

अमेरिका में भी जीन सवंर्धित सोयाबीन खाने से लोगों के बड़ी आंत में संक्रमण हो गया और उसे ठीक करने के लिए डॉक्टरों को संक्रमित अंग को षरीर से अलग करना पड़ा। ब्रिटिष मेडिकल एसोसिएषन ने भी अपने एक बयान में फसलों के जीन पर किये जा रहे प्रयोग के खतरों के प्रति लोगों को आगाह किया है। एसोसिएषन का मानना है कि भविष्य में इससे और भी समस्याएँ बढ़ेगी। जानकारों का मानना है कि फसलों पर किये जा रहे लगातार परीक्षणों से प्रर्यावरण भी प्रदूषित होगा। रसायनिक तत्व टॉक्सिन और इसतरह के अन्य खतरनाक रसायनिक तत्वों के कारण इंसान का सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक बार खतरनाक रसायनिक तत्वों के वायुमंडल में फैलने के बाद उसको रोकना या कम करना आसान नहीं होगा।

6.
सरकार ने बैठाया भट्ठा: जाहिर है विकासषील देष विकसित देषों के लिए महज प्रयोगषाला बनकर रह गये हैं। भारत की स्थिति भी इस मामले में अलग नहीं है। संयुक्त प्रगतिषील गठबंधन (सप्रंग) सरकार महज अमेरिकी आकाओं को खुष करने के लिए फसलों के जीन को संवर्धित करने की कवायद में मल्टीनेषनल कंपनियों को सहयोग दे रही है। आम लोगों की जान को जोखिम में डालकर अमेरिका के साथ गलबहियाँ करना समझ से परे है। वालमार्ट के भारत में स्टोर खुलवाने के लिए अमेरिका में जिस तरह से लाबीइंग की आड़ में पैसों का लेन-देन हुआ है, उसमें सप्रंग सरकार के षामिल होने का भले ही कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन मामले में सप्रंग सरकार की किरकरी जरुर हुई है।

फसलों के जीन संवर्धन के संबंध में सरकार का पक्ष संदेहास्पद है और उसके द्वारा अपने को सही साबित करने के लिए दिया जा रहा बयान हर दृष्टिकोण से गलत हैै, क्योंकि संवर्धित फसलों के उपभोग से होने वाले दुष्परिणाम तुरंत सामने नहीं आते हैं। अस्तु सरकार को इस मामले में तुरत-फुरत किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से बचना चाहिए।


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